भोपाल(ईन्यूज एमपी)-मध्यप्रदेश के भोपल की एक विशेष अदालत ने पवई विधानसभा सीट से भाजपा विधायक प्रहलाद लोधी सहित 12 लोगों को दो साल जेल और साढ़े तीन हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। लोधी पर आरोप था कि उन्होंने रेत खनन के खिलाफ कार्रवाई करने वाले रैपुरा के तहसीलदार को बीच रोड पर रोककर उनके साथ मारपीट करते हुए गालियां दीं। सांसदों और विधायकों के मामलों की सुनवाई कर रहे विशेष न्यायाधीश सुरेश सिंह ने गुरुवार को यह फैसला सुनाया है। लोधी ने तहसीलदार की जीप को रोककर उनके साथ मारपीट की थी। जिला अभियोजन अधिकारी राजेन्द्र उपाध्याय ने बताया कि सतना जिले की तहसील रैपुरा में पदासीन तहसीलदार आरके वर्मा ने 28 अगस्त 2014 को सिमरिया थाने में रेत से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त करके थाने में खड़ा कर दिया था। उपाध्याय ने आगे बताया कि वापस लौटते समय मडवा गांव के पास प्रहलाद लोधी और साथियों ने बीच रोड पर तहसीलदार वर्मा की जीप को रोककर उनके साथ मारपीट की और गालियां दीं। भाजपा विधायक को बलवा के तहत सजा सुनाई गई है।