भोपाल (ईन्यूज एमपी ) रोजगार सहायकों के लिए फिर एक बार फिर से झटका लगा है , अभी तक सरकार की स्थानांतरण नीति के मुताबिक रोजगार सहायकों को एक पंचायत से दूसरे पंचायत के लिए स्थानांतरण करने संबंधी कोई नियम नहीं था लेकिन हाल ही में जिला पंचायत भिंड द्वारा जारी एक रोजगार सहायक को एक पंचायत से दूसरे पंचायत के लिये स्थानांतरित किया गया है । क्या यह नियम न्याय संगत है या फिर.शासन प्रशासन की मनमानी ...? बाहर हाल जो भी हो अभी तक शासन द्वारा रोजगार सहायकों को एक ही पंचायत यानी अपने ग्राम पंचायत के अधीन सेवा देने का प्रावधान था और अपनी मूल पंचायत से दूसरी पंचायतों के लिए स्थानांतरण संबंधी कोई ऐसा पृथक से आदेश नहीं है। लेकिन जिला पंचायत भिंड के आदेश क्रमांक जिपं / पंप्रको.- 2019 2820 दिनांकक्ष5.7.2019 से जाहिर होता है कि यह आदेश न्याय संगत नही है । रोजगार संहायकों की सेवा शर्तों व समय समय पर जारी आदेशों के अनुसार अभी तक ऐसे प्रावधान संज्ञान में नही हैं , इस तरह के आदेश अभी तक पंचायत सचिवों के लिये जरूर रहे हैं । देखना होगा कि इस आदेश को अधिकारी वर्ग फालो करते हैं या फिर निरस्त ....?