रीवा(ईन्यूज एमपी)-कमिश्नर रीवा संभाग डॉ. अशोक कुमार भार्गव ने सिंगरौली जिले के ग्राम माड़ा के प्राचार्य तथा तत्कालीन जिला शिक्षा अधिकारी रोहिणी प्रसाद पाण्डेय को वरिष्ठ अधिकारियों के आदेशों की जानबूझकर अवहेलना करने पर मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम-9 (1) के प्रावधानों के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। कमिश्नर डॉ. भार्गव ने बताया कि तत्कालीन प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी सिंगरौली ने बैढ़न के कन्या शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के प्राचार्य एच.केरकेटटा का असंचयी प्रभाव से आगामी एक वेतनवृद्धि रोके जाने के आदेश के बाद भी इसकी प्रविष्टि सेवा पुस्तिका में न करते हुये एक जुलाई 2018 को देय वेतनवृद्धि का लाभ दे दिया। जिससे श्री केरकेटटा को दिया गया दण्ड निष्प्रभावी हो गया। इस आदेश की अवहेलना करने पर माड़ा के प्राचार्य श्री पाण्डेय को कमिश्नर द्वारा निलंबित कर दिया गया है। निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय कलेक्टर कार्यालय सिंगरौली नियत किया गया है।