गुना(ईन्यूज एमपी)- विशेष न्यायालय (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) ने पांच साल पहले रिश्वत लेते पकड़े गए तत्कालीन पंचायत सचिव को चार साल कैद और 10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी एडीपीओ प्रदीप कु मार मिश्रा के मुताबिक गुना की धाकड़ कॉलोनी का निवासी हरिओम मेहता (43) 2014 में ग्राम मझौला का पंचायत सचिव था। उसने बीपीएल राशन कार्ड बनवाने के नाम पर 25 आवेदकों से कुल पांच हजार रुपए रिश्वत मांगी थी। ग्रामीणों के बताने पर गांव के ही जागरूक युवक अनिल भार्गव ने ग्वालियर लोकायुक्त कार्यालय में शिकायत की थी। इस पर 11 मार्च 2014 को लोकायुक्त टीम ने हरिओम मेहता को रिश्वत लेते गिरफ्तार किया था। इसी मामले में अदालत ने उसे चार साल कैद और 10 हजार रुपए जुर्माने से दंडित किया है।