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भोपाल - लापरवाही से वाहन चलाने वालों के ड्राईविंग लायसेंस निरस्त होगें

भोपाल - सड़क दुर्घटनाओं पर रोक लगाने के उद्देश्य से परिवहन विभाग द्वारा यात्री बसों एवं स्कूल बसों के वाहन चालकों के लिए सख्त निर्देश जारी किए गए है। जारी निर्देशों के अनुसार वाहन की गति 65 किलोमीटर प्रति घंटे होने पर अथवा मदिरा पान या अन्य कोई नशा करके वाहन चलाने पर अथवा मोबाईल पर बात करते समय वाहन चलाने पर या निर्धारित क्षमता से अधिक सवारी बिठाकर वाहन चलाने पर उनके ड्राईविंग लायसेंस निरस्त करने की कार्यवाही की जायेगी। वाहन में यात्रियों के सामान के अलावा यदि अन्य कोई लगेज बस की छत पर परिवहन किया जाता है अथवा गलत तरीके से वाहन ओवरटेक किया जाता है तो भी वाहन चालक का ड्राईविंग लायसेंस निरस्त किया जायेगा।

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