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बाघ की दहशत से प्रशासन ने लगाई धारा 144....

बैतूल(ईन्यूज एमपी)- सारणी नगर के आसपास पिछले चार दिनों से मौजूद बाघ को पकड़ने में अब तक वन विभाग का अमला नाकाम साबित हो रहा है। सोमवार रात शहर की सड़क पर उसे घूमते दर्जनों लोगों ने देखा। इसके बाद प्रशासन और वन विभाग अमले की नींद टूटी और मंगलवार को सारणी नगर पालिका सीमा क्षेत्र में धारा 144 लागू करने का आदेश जारी हुआ। वन विभाग के 300 अधिकारी और कर्मचारी सारणी में मौजूद रहकर बाघ की लोकेशन ट्रेस करने और उसे सुरक्ष्ति जंगल की ओर खदेड़ने की कवायद में जुटे हैं।

एसटीआर की टीम के साथ ही मंगलवार को वन विहार भोपाल की टीम भी सारणी पहुंच गई है। अब स्थानीय वन विभाग द्वारा कान्हा और सतपुड़ा नेशनल पार्क के हाथियों की मदद बाघ को तलाशने के लिए ली जाएगी। शहर के अलग-अलग क्षेत्रों में शाम ढलते ही बाघ के घूमने के कारण लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। सारणी नगर के एबी टाइप कॉलोनी के समीप तवा हाउस के पीछे बाघ की मौजूदगी लगातार बनी हुई है। सोमवार की रात में भाजपा के जिला मंत्री रंजीत सिंह कार से घर लौट रहे थे, उसी दौरान उन्हें सड़क पर बाघ दिखाई दिया। उन्होंने तत्काल ही कार रोक दी और उसके लाइट बंद कर वन विभाग के अफसरों को सूचना दी।
सिंह ने बताया कि बाघ बेहद आराम से सड़क पर टहलता हुआ उनकी कार के सामने से गुजर गया। जब तक वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची तब तक वह सड़क किनारे नाले में उतर गया। बाघ को सारणी की तिबल स्टोरी के पास दीपेश दुबे, अब्दुल रहमान और सन्नी चतुर्वेदी ने भी बेहद करीब से देखा। सोमवार की रात में ही अचानक बाघ को सोनू रेस्टारेंट के पीछे भी देखा गया था। सूचना मिलने के बाद कलेक्टर, एसपी और वन विभाग के अफसर भी मौके पर पहुंचे थे और रहवासियों से चर्चा कर सावधान रहने की सलाह दी गई।

एसडीएम ने सारणी में लगाई धारा 144

प्रशासन द्वारा सारणी नगर पालिका क्षेत्र में धारा 144 लागू कर दी गई है। एसडीएम शाहपुर एसके भंडारी ने बताया कि वन मंडलाधिकारी उत्तर वन मंडल बैतूल द्वारा पत्र द्वारा सूचित किया कि वन मंडल के अंतर्गत सारणी शहरी क्षेत्र में एक दिसंबर 2018 से निरंतर बाघ की उपस्थिति बनी होने तथा बाघ के द्वारा लगातार बस्तियों के आसपास विचरण करने से उक्त क्षेत्र में निवासरत आम जनता की जान को खतरा उत्पन्ना हो गया है। उक्त संबंध में बाघ को पकड़ने के लिए वन विभाग द्वारा उक्त क्षेत्र में रेस्क्यू ऑपरेशन का संचालन किया जा रहा है।

ऐसी स्थिति में आम जनता के आवागमन को रोकने की दृष्टि से दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के प्रावधानों के अंतर्गत 4 दिसंबर 2018 से रेस्क्यू ऑपरेशन की समाप्ति तक के लिए संपूर्ण सारणी नगर पालिका क्षेत्र सीमा में सार्वजनिक स्थान पर एक साथ पांच या उससे अधिक व्यक्तियों का आवागमन पूर्णत: प्रतिबंधित किया है। यह आदेश कर्तव्यस्थ दण्डाधिकारी, पुलिस बलों, केन्द्र शासन/राज्य शासन के विभागों में कार्यरत अधिकारियों, केन्द्र शासन/राज्य शासन के उपक्रमों के अधिकारी/कर्मचारी तथा बैंक की सुरक्षा में लगे सुरक्षाकर्मियों पर लागू नहीं होगा।

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