इन्दौर: इंदौर जिले में चाईना के धागे से अब पतंगबाजी नहीं की जा सकेगी। जान-माल एवं जनसामान्य की सुरक्षा तथा लोक शांति बनाये रखने के उद्देश्य से कलेक्टर श्री पी.नरहरि ने दंड प्रक्रिया संहित 1973 की धारा-144 के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी कर चाईना के धागे का उपयोग पतंगबाजी के लिये प्रतिबंधित किया है। इस संबंध में जारी आदेश 8 दिसम्बर, 2015 से लागू होकर 5 फरवरी, 2016 तक प्रभावशील रहेगा। जारी आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध भारतीय दण्ड विधान की धारा-188 के तहत कार्यवाही की जायेगी। बताया गया है कि मीडिया एवं अन्य जनसामान्य द्वारा तथ्य ध्यान में लाया गया है कि पतंगबाजी में चाईना के धागे के उपयोग से पक्षियों एवं जनसामान्य को हानि पहुंच रही है। कई बार चाईना के धागे से पतंग उड़ाते समय पक्षी इसमें उलझकर फंस जाते हैं, घायल हो जाते हैं अथवा उनकी मृत्यु तक हो जाती है। इस धागे से पतंगबाजी के दौरान रोड़ पर चलने वाले राहगीर भी कई बार घायल हो जाते हैं। चाईना धागे की मजबूती इन हादसों का कारण बन रहे हैं। इस धागे का उपयोग पतंगबाजी में किये जाने से पशु-पक्षिओं और जनसामान्य के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है। इन सब कारणों के मद्देनजर इंदौर जिले में धारा-144 के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी कर चाईना के धागे से पतंगबाजी प्रतिबंधित की गयी है।