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चलित न्यायालय में आयुक्त ने सुनी 231 निःशक्तजनो की समस्याएं



बड़वानी: विकलांग व्यक्तियो की शिकायतो/समस्याओ के निराकरण के लिये चलित न्यायालय (मोबाइल कोर्ट) का आयोजन शुक्रवार को नगर पालिका परिसर बड़वानी में किया गया। इस चलित न्यायालय में प्रदेश के निःशक्त आयुक्त श्री बलदीपसिंह मैनी ने निःशक्तजन की समस्याओ को सुना। इस दौरान उपसंचालक निःशक्त कल्याण भोपाल श्री आरपी सेमित, उपसंचालक सामाजिक न्याय बड़वानी श्री जयराम अहिरवार सहित विभिन्न विभागो के जिला अधिकारी उपस्थित थे।
चलित न्यायालय में ठीकरी की कुमारी मंजुला वाजपेयी ने जनपद पंचायत ठीकरी के ग्राम घटवा में हुये रोजगार सहायक के पद पर उनके अधिकार को दर-किनार करते हुये अन्य को नियुक्ति प्रदान करने की शिकायत की। जिस पर आयुक्त ने सीईओ जनपद पंचायत ठीकरी को प्रकरण की जांच कर वस्तुस्थिति से उन्हें भोपाल में बताने के निर्देश दिये।
स्वरोजगार बने
चलित न्यायालय में आये अधिकांश निःशक्तजनो द्वारा शासकीय सेवा की मांग पर आयुक्त मैनी ने सभी को समझाया कि शासकीय सर्विस सभी को मिलना संभव नही है। क्योंकि पद सीमित होते है जबकि चाहने वालो की संख्या कई गुना अधिक है। अतः निःशक्त स्वरोजगार की तरफ भी सोचे, क्योंकि एक यही ऐसा मार्ग है जिससे घर बैठ के आत्मनिर्भर होने के साथ-साथ आपने परिवार का भरण-पोषण भी कर सकेंगे
मानवीय दृष्टिकोण से भी सोचे
चलित न्यायालय में एक शिक्षक दम्पति ने उपस्थित होकर बताया कि उनका एक मात्र पुत्र मंदबुद्धि है। जिसके कारण हर-समय उसका ध्यान रखना जरूरी है। किन्तु पति-पत्नि दोनो शिक्षक है साथ ही उनका स्कूल भी एक समय पर लगता है। इसलिये दोनो में से किसी एक शिक्षक के स्कूल का समय परिवर्तित करवाये या किसी एक को ऐसी शाला में पदस्थ किया जाये, जिसका समय अलग हो। इस पर आयुक्त श्री मैनी ने सहायक आयुक्त आदिवासी विकास को इस प्रकरण में मानवीय दृष्टिकोण से भी ध्यान रखते हुये कार्यवाही करने के निर्देश दिये।
निःशक्तजनो के पास भी पहुंचकर सुनी समस्याएं

चलित न्यायालय के आयुक्त श्री बलदीपसिंह मैनी ने जहॉ निःशक्तजनो की समस्याएं कोर्ट के माध्यम से सुनी वही निःशक्तजनो के मध्य भी जाकर उनकी समस्याएं जानी एवं महत्वपूर्ण सुझाव दिये।
आयुक्त ने सुनी 231 समस्याएं
चलित न्यायालय के आयुक्त श्री बलदीपसिंह मैनी ने बड़वानी कार्यक्रम के दौरान 231 निःशक्तजनो की समस्याओ एवं मांगो को सुना तथा संबंधित अधिकारियो को आवश्यक निर्देश दिये। उन्हे प्राप्त 231 आवेदनो में से 05 आवेदन शिक्षा हेतु, 42 आवेदन रोजगार हेतु, 75 आवेदन पेंशन हेतु, 39 आवेदन मेडिकल प्रमाण पत्र हेतु, 38 आवेदन इंदिरा आवास हेतु, 14 आवेदन कृत्रिम उपकरण हेतु तथा 18 आवेदन अन्य समस्याओ से संबंधित प्राप्त हुए।
जिला विकलांग कल्याण समिति ने सौपा ज्ञापन
चलित न्यायालय में जिला विकलांग कल्याण समिति बड़वानी के जिलाध्यक्ष श्री कैलाश सैप्टा, उपाध्यक्ष श्री एम सलीम शेख, सचिव श्री उदयराम ठाकुर ने आयुक्त श्री मैनी को ज्ञापन भी सौपा, इस ज्ञापन में निम्न मांग प्रस्तुत की गई।
निःशक्तजनो का गरीबी कार्ड (बीपीएल) बनाया जाये तथा अन्य योजनाओ में बीपीएल कार्ड की अनिवार्यता समाप्त की जाये।
निःशक्तजन अधिनियम 1995 के तहत राज्य स्तर की तरह जिला स्तर पर समन्वय समिति का गठन किया जाये, जिसमें निःशक्तजनो की भागीदारी सुनिश्चित हो।
कलेक्टर में होने वाली बैठको में निःशक्तजन की उपस्थिति अनिवार्य की जाये ताकि वह समस्याओ को उठा सके।
सभी विभागो में खाली पड़े पदो को चिन्हाकिंत कर विशेष भर्ती अभियान चलाकर ऑनलाईन आधार पर भरा जाये।
अन्य राज्यो की तरह मध्यप्रदेश में भी प्रायवेट या अन्य अनुबंधित बसो में निःशक्तजनो को किराये में छूट का प्रावधान रखा जाये तथा एक सीट भी आरक्षित की जाये।
म.प्र. शासन की स्वरोजगार योजनाओ में निःशक्तजनो को प्राथमिकता दी जाये।
निःशक्तजनो को मिलने वाली पेंशन में इजाफा करते हुये 3 हजार रूपये प्रति माह किया जाये।
आंगनवाड़ियो में भर्ती हेतु निःशक्तजनो को प्राथमिकता दी जाये।
मूख-बधिर निःशक्तजनो का बेरा टेस्ट कराने हेतु खरगोन व इन्दौर भेजा जाता है। इसकी व्यवस्था जिले में ही की जाये।
रेल्वे में जो बोगी आरक्षित की गई है वह रेल के मध्य में हो।
जिले में निःशक्तजनो को रोजगार से संबंधित प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाये।

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