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कंपनियों का आकलन करेगा रिजर्व बैंक

भोपाल : भारतीय रिजर्व बैंक मध्यप्रदेश में विभिन्न कंपनियों द्वारा जनता से एकत्र ऐसी राशि जो वापिस नहीं की गई है, के आकलन का कार्य करेगा। यह जानकारी आज यहाँ गैर बैंकिंग वित्तीय स्थापनाओं और अनिगमित निकायों की गतिविधियों की निगरानी के लिए गठित राज्य स्तरीय समन्वय समिति (SLCC) की बैठक में दी गई। यह भी जानकारी दी गई कि भारतीय रिजर्व बैंक, सेबी तथा रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज द्वारा राज्य शासन के अधिकारियों को शक्तियाँ देने पर विचार कर अपनी अनुशंसाएँ संबंधित मंत्रालय से की जाये। बैठक की अध्यक्षता अपर मुख्य सचिव, वित्त श्री ए. पी. श्रीवास्तव ने की।

बताया गया कि कंपनियों द्वारा राशि एकत्रित करने में के. वाय. सी. के नियम लागू नहीं होते हैं। ऐसी कंपनियों/ सहकारी समितियों पर भी के. वाय. सी. नियम लागू करने पर विचार किया जाएगा। बैठक में निर्णय लिया गया कि समिति में आय कर विभाग के अधिकारियों को भी शामिल करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वित्त मंत्रालय को प्रस्ताव भेजा जाए।

जानकारी दी गई कि कंपनी के पंजीयन के बाद कंपनी के पते तथा उसके संचालक के पते का पुलिस सत्यापन करवाने पर विचार किया जाये। बैठक में निर्णय लिया गया कि भारतीय रिजर्व बैंक, सेबी तथा रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज द्वारा चलाए जा रहे साक्षरता कार्यक्रमों का विस्‍तार किया जाय। इसके अलावा यह भी तय किया गया कि मल्टीस्टेट कॉ-ऑपरेटिव सोसायटी के विरुद्ध जाँच प्रतिवेदन पर भारत सरकार द्वारा कार्यवाही के लिए कृषि मंत्रालय को लिखा जाये। साथ ही आयुक्त सहकारिता-सह-पंजीयक सहकारी समितियों को केन्द्रीय सहकारी अधिनियम में अधिक शक्तियाँ देने के लिए लिखा जाए।

बैठक में सचिव वित्त-सह-आयुक्त संस्थागत वित्त, सचिव गृह, आयुक्त सहकारिता-सह-पंजीयक सहकारी समितियाँ, महानिदेशक लोक अभियोजन, महानिदेशक आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो, अपर महानिदेशक -सीआईडी, क्षेत्रीय निदेशक भारतीय रिजर्व बैंक, कंपनी रजिस्ट्रार ग्वालियर, सेबी प्रतिनिधि, नेशनल हाउसिंग बैंक प्रतिनिधि, दि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट भोपाल चेप्टर के अध्यक्ष तथा सचिव आदि उपस्थित थे ।

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