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रविवार को समस्त दुकानें बन्द रखी जाय



सीधी: श्रम पदाधिकारी एच.के.अहिरवार ने समस्त व्यापारियों को निर्देश दिए हैं कि सीधी नगर पालिका क्षेत्र में संचालित समस्त व्यापारियों एवं व्यवसायी म.प्र. दुकान स्थापना अधिनियम 1958 की धारा 13 के अंतर्गत विहित प्रावधान के अनुसार नगर पालिका क्षेत्र में स्थापित प्रतिष्ठानों में रविवार को अवकाश का दिन घोषित किया गया है किन्तु उक्त दिन को भी व्यापारियों, व्यवसायियों द्वारा दुकानें खुली रखी जाती हैं जो अधिनियम की धारा 13 का उल्लंघन है।
उन्होंने कहा कि समस्त व्यवसायी एवं व्यापारी (जिस व्यवसाय में बन्द से छूट का प्रावधान है) को छोड़कर अपने-अपने प्रतिष्ठान रविवार अवकाश के दिन बन्द रखें एवं उनमें नियोजित श्रमिकों को अनिवार्यतः साप्ताहिक अवकाश दिया जाय। रविवार अवकाश के दिन दुकान खुली पाए जाने पर अधिनियम के प्रावधान के अनुसार कार्यवाही की जाएगी।

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