दमोह : जिला न्यायालय परिसर दमोह में 12 दिसम्बर को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। अधीक्षक अभियंता (संचा./संधा.) वृत्त, म.प्र.पू.क्षे.वि.वि.कं.लि. दमोह जी.पी.तिवारी ने बताया है न्यायालय में लंबित विद्युत चोरी के प्रकरणों में 50 प्रतिशत ब्याज की राशि में छूट प्रदान की जा रही है। ऐसे प्रकरण जो न्यायालय में दर्ज नहीं हैं, उनमें विद्युत चोरी की सिविल दायित्व राशि में 40 प्रतिशत एवं ब्याज राशि में 50 प्रतिशत की छूट दी जायेगी। उन्होंने विद्युत उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे 12 दिसम्बर को जिला न्यायालय परिसर दमोह में उपस्थित होकर इस सुविधा का अधिक से अधिक लाभ उठायें। उन्होंने कहा है ऐसे प्रकरणों की जानकारी संबंधित वितरण केन्द्र कार्यालय में जाकर प्राप्त कर सकेंगे तथा राशि जमा कर प्रकरण का निपटारा नेशनल लोक अदालत में करा सकेंगे।