छिन्दवाडा : कलेक्टर एंव जिला दंडाधिकारी महेशचंद्र चौधरी द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत जिले की 6 तहसीलों के रेत खदान क्षेत्रों के लिये प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये गये है। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरूद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत वैधानिक कार्यवाही की जायेगी। यह आदेश आगामी 2 माह की अवधि तक लागू रहेगा।(सिटी लाइव) कलेक्टर एंव जिला दंडाधिकारी श्री चोधरी द्वारा जिले की तहसील सौंसर के रेत खदान क्षेत्र काजलवानी, रोहना, सायरा, लोहानी, रझाडी बोरगांव, संगम, मालेगांव और खापापादरीवार, तहसील अमरवाडा के रेत खदान क्षेत्र पटनिया, बाकामुकासा और खकरा चौरई, तहसील चौरई के रेत खदान क्षेत्र वाडिवाडा, उप तहसील दमुआ के रेत खदान क्षेत्र दमुआ, तहसील छिन्दवाडा के रेत खदान क्षेत्र जटामा, ईमलीखेडा, ककई, चंदनगांव और कुहिया तथा तहसील परासिया के रेत खदान क्षेत्र जाटाछापर और लोहांगी में तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधात्मक आदेश लागू कर दिया गया है। इस आदेश के अंतर्गत प्रतिबंधित खदान क्षेत्रों की 10 कि.मी. की परिधि में जेसीबी मशीन व पोखरण मशीनों को प्रतिबंधित कर दिया गया है। विशेष परिस्थितियों में इन प्रतिबंधित क्षेत्रों में इन मशीनों के उपयोग की अनुमति दिये जाने के लिये संबंधित अनुविभागीय दंडाधिकारियों/कार्यपालन दंडाधिकारियों को उनके क्षेत्रों के लिये अधिकृत किया गया है। वर्तमान में ऐसी परिस्थितियां नही है और न ही यह संभव है कि इस आदेश की पूर्व सूचना प्रत्येक व्यक्ति को दी जाये, इसलिये यह आदेश कलेक्टर एंव जिला दंडाधिकारी द्वारा एकपक्षीय तौर पर पारित किया गया है। उन्होंने जनसामान्य की सूचना के लिये इस आदेश को ध्वनि विस्तारक यंत्र के माध्यम से प्रसारित करने के निर्देश सभी तहसीलदारों/कार्यपालिक मजिस्ट्रेटों को दिये है।