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धारा 144 के तहत आगामी 2 माह तक चुने हुये मार्गों पर जूलूस, धरना प्रदर्शन, रैली प्रतिबंधित

भोपाल : जिला दण्डाधिकारी और कलेक्टर श्री निशांत बरवड़े ने आगामी 2 माह तक की अवधि के लिए न्यू मार्केट, रोशनपुरा चौराहा, रेतघाट, राजभवन मार्ग, मुख्यमंत्री निवास मार्ग, टीनशेड, तथा उनसे लगे सभी स्थानो पर आयोजित होने वाले जूलूस, धरना प्रदर्शन, रैली और आम सभा इत्यादि को तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित कर दिया है।
यह आदेश विवाह समारोह, बारात, शव यात्रा आदि पर लागू नही होगा।

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