राज्य शासन ने वन प्रबंध समिति को देय लाभांश की 20 प्रतिशत राशि से विकास कार्य की स्वीकृति के लिये वन मंत्री की अध्यक्षता में समिति गठित की है। सदस्यों में प्रमुख सचिव वन, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, प्रधान मुख्य वन संरक्षक (अनुसंधान एवं विस्तार, लोक वानिकी), अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वित्त/बजट) आदिम जाति कल्याण और वित्त विभाग द्वारा नामांकित एक-एक प्रतिनिधि को शामिल किया गया है। अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (संयुक्त वन प्रबंध) समिति के सदस्य सचिव होंगे।