भोपाल : मध्यप्रदेश शासन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा अवगत कराया गया है कि म.प्र. उपचर्यागृह तथा रूजोपचार संबंधी स्थापनाएं उक्त अधिनियम के तहत समस्त नर्सिग होम्स जहां पर मरीज भर्ती होते हैं, समस्त क्लीनिक स्थापनाएं (पैथालॉजी लैब, एक्सरे लैब, रेडियाथैरपी लैब, सी.टी. स्कैन, सोनोग्राफी लैब) एवं आयुर्वेदिक होम्योपैथी, यूनानी चिकित्सा संबंधी पंजीकृत चिकित्सक द्वारा चलाये जाने वाली क्लीनिक एवं शासकीय चिकित्सकों के घर पर की जा रही क्लीनिक का एमपी ऑनलाइन के माध्यम से पंजीयन किया जाना जरूरी है। इस संबंध में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि संबंधित संस्थाओं द्वारा पंजीयन की कार्यवाही अभी तक सम्पन्न न की गई तो एमपी ऑनलाइन के माध्यम से सात दिवस के भीतर सम्पन्न कराई जायें। पंजीयन नहीं कराने वालो के विरूद्ध अधिनियम के तहत नोटिस एवं कार्यवाही की जायेगी।