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अब अनुकंपा नियुक्ति नहीं लेने पर मिलेगा 75 लाख

कोरबा(ईन्यूज एमपी )- खदान के बाहर दुर्घटना होने अथवा स्वाभाविक मृत्यु होने की स्थिति में कोल कर्मी के आश्रित को अनुकंपा नियुक्ति के तहत नौकरी में नहीं लेने पर 75 लाख रुपए राशि प्रदान की जाएगी। इसके अलावा अन्य मद की भी राशि प्रदान की जाएगी।

कोल प्रबंधन ने अनुंकपा नियुक्ति नहीं देने की मंशा बना ली है। इसके लिए आकर्षक ड्राफ्ट भी तैयार किया गया है, ताकि कर्मी अनुकंपा नियुक्ति की मांग न कर सकें। प्रबंधन का कहना है कि सिर्फ खदान दुर्घटना में ही अनुकंपा नियुक्ति प्रदान की जाएगी।

अन्य कारणों से मृत्यु होने पर आश्रित को नौकरी नहीं दी जाएगी। श्रमिक संगठन इसका लगातार विरोध कर रहे हैं। इससे निपटने प्रबंधन ने जो ड्राफ्ट तैयार किया है, उसमें किसी भी तरह की मौत में कोल कर्मियों के आश्रितों को नौकरी नहीं दी जाएगी।

भले ही मौत दुर्घटना के कारण हुई हो, काम के दौरान अथवा स्वाभाविक हो। मेडिकल अनफिट की स्थिति में भी यही प्रावधान लागू होगा। इसके तहत खदान दुर्घटना अथवा काम के दौरान मृत्यु होने पर आश्रित को नौकरी नहीं लेने पर 75 लाख रुपए मिलेंगे। यह राशि तीन किश्त में प्रदान की जाएगी।

पहली दो किश्त 30-30 फीसद तथा आखिरी किश्त 40 फीसदी होगी। इसके साथ ही दिवंगत कर्मी के मिलने वाली अन्य सभी मदों (ग्रेच्यूटी, पीएफ, अवकाश भत्ता) भी प्रदान किया जाएगा। इस तरह लगभग सवा करोड़ रुपए मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।

प्रबंधन के इस प्रस्ताव पर यूनियन प्रतिनिधियों ने फिलहाल कुछ नहीं कहा है। बताया जा रहा है कि दिल्ली में होने वाली जेबीसीसीआई सबकमेटी की बैठक में इस मसले पर चर्चा की जाएगी।

श्रमिक नेताओं का कहना है कि कोलकर्मी पर हमेशा हादसा एवं गंभीर बीमारी का खतरा बना रहता है। खदान में काम के दौरान मौत होने पर आश्रित को नौकरी मिलने से सामाजिक सुरक्षा होती है। इसी तरह मेडिकल अनफिट या स्वाभाविक मौत होने पर भी आश्रित को नियोजन की मौजूदा व्यवस्था बरकरार रखनी चाहिए।

केटेगरी वन का वेतन का प्रस्ताव

प्रबंधन ने दिवंगत कर्मियों के आश्रितों के लिए वैकल्पिक प्रस्ताव भी रखा है। यह प्रस्ताव उनके लिए मान्य होगा, जिन्हें 75 लाख रुपए का प्रस्ताव मंजूर नहीं होगा। इसके अनुसार दुर्घटना में मौत पर आश्रित को दिवंगत कर्मी की सेवानिवृत्ति तक वेतन मिलेगा। इसके बाद आश्रित को उसकी 60 वर्ष की उम्र तक केटेगरी वन का वेतन मिलेगा।

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