इंदौर( ईन्यूज़ एमपी ) - स्कूली वाहनों की हड़ताल के चलते चालकों हो रही परेशानी के बीच परिवहन विभाग ने बीच का रास्ता निकाला है। ऑटो चालकों को पांच बच्चों को लाने-ले जाने की छूट दी गई है। इन पर किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं की जाएगी। प्रभारी आरटीओ जितेंद्रसिंह रघुवंशी ने बताया कि हाई कोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने इस संबध में 2013 में एक आदेश दिया था। उसके चलते हमने ऑटो चालकों के लिए निर्देश दिए हैं। अगर रिक्शा चालक इन निर्देशों का पालन करेंगे तो उनके खिलाफ कार्यवाही नहीं की जाएगी। नियमानुसार ऑटो में चालक के अलावा 3 लोग बैठ सकते हैं इसलिए इसका पालन करना होगा। इसलिए 12 साल से कम उम्र के पांच बच्चों ले जाया जा सकता है। इन निर्देशों का करना होगा पालन..... ऑटो में बैठक क्षमता बढ़ाने के लिए अलग से कोई सीट या पट्टी नहीं लगाई जाएगी। बच्चों को सीट पर बैठने में कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। बच्चों की सुरक्षा के लिए दोनों ओर अस्थायी जाली लगी होना चाहिए। ऑटो में आगे-पीछे ऑन स्कूल ड्यूटी लिखा जाएगा। फर्स्टएड बॉक्स और अग्निशामक यंत्र होना जरूरी होगा। ऑटो में बच्चों के बस्ते और बॉटल रखना जरूरी होगा।