रायसेन(ईन्यूज एमपी )-सघन मिशन इन्द्रधनुष के अंतर्गत टीकाकरण ड्राईव का चतुर्थ चरण 07 जनवरी से 18 जनवरी तक आयोजित किया जा रहा है। जिसके सफल क्रियान्वयन के लिए कलेक्टर भावना वालिम्बे की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में गत दिवस जिला स्तरीय टास्क फोर्स की बैठक आयोजित की गई। बैठक में कलेक्टर श्रीमती वालिम्बे ने कहा कि मिशन इन्द्रधनुष अभियान के तहत सत्र पर समय पर न पहुंचने वाले कर्मचारी एवं जमीनी स्तर पर कार्य करने वाले ऐसे कर्मचारी जो अभियान में दिशा-निर्देशो का पालन नही करते है उनके विरूद्ध सख्त कार्यवाही की जाए। उन्होंने तृतीय चरण के अभियान की समीक्षा करते हुये कहा की जिन सत्रों पर कर्मचारी समय पर नही पहुंचते है तथा वैक्सीन समय पर उपलब्ध नही हो पाती है। साथ ही सत्रो पर बच्चों को लाने में जो आशा कार्यकर्ता लापरवाही करती है, उनके विरूद्ध कठोर कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने सत्र मॉनिटर करने वाले कर्मचारी की भी जवाबदेही सुनिश्चित करते हुये लापरवाही बरतने वाले कर्मचारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित करने के लिए कहा। कलेक्टर श्रीमति वालिम्बे ने समस्त खण्ड चिकित्सा अधिकारी, विकासखण्ड महिला बाल विकास अधिकारियों को निर्देश दिए कि अभियान के पूर्व बैठक करते हुये सम्पूर्ण माइक्रोप्लान की समीक्षा करें एवं जमीनी स्तर पर लागू करें। उन्होने कहा की जमीनी स्तर पर उन स्थानो को चयनित करे जहां टीकाकरण कम है, उनके लिये कार्ययोजना में समायोजित करते हुये विशेष ध्यान दिया जाए। कलेक्टर श्रीमती वालिम्बे ने स्वास्थ्य विभाग की डिप्टी मीडिया अधिकारी के विरूद्ध कार्यवाही करते हुये मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को 01 दिवस का वेतन काटने के निर्देश दिए। बैठक में इन्द्रधनुष अभियान के चतुर्थ चरण के बारे में डब्ल्यूएचओ के रायसेन प्रभारी डॉ एमएस राजावत ने विस्तार से जानकारी दी। बैठक में सीईओ जिला पंचायत श्री अमनवीर सिंह बैस, डॉ एके शर्मा तथा डॉ बीबी गुप्ता सहित सभी बीएमओ तथा संबंधित चिकित्सक उपस्थित थे। 5 साल 7 बार, छूटे न टीका एक भी बार बैठक में जानकारी दी गई कि बच्चों का 5 साल तक 7 बार अनिवार्य रूप से टीकाकरण कराना चाहिए। शिशु को पहला टीकाकरण जन्म के समय, दूसरा टीकाकरण डेढ़ महीने में, तीसरा टीकाकरण ढाई महीने में, चौथा टीकाकरण साढ़े तीन महीने में, पांचवा टीकाकरण 9 महीनें में, छठवां टीकाकरण डेढ़ साल में तथा सातवां टीकाकरण पांच साल की आयु में अनिवार्य रूप से कराना चिहए।