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प्राचार्या के स्थानांतरण पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक

प्राचार्या के स्थानांतरण पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक .नाज़नीन खान प्राचार्या शाश.उच्च मा.शा.घाना उमरी ब्लॉक जुन्नरदेओ जिला छिंदवाड़ा का ट्रांसफर जिला डिंडोरी कर दिया गया था जो 500 किलोमीटर दूर है और आवेदिका एक विधवा औरत है जिसे ट्रांसफर पालिसी में छूट प्राप्त है .अधिवक्ता राजेशदुबे के तर्कों से सहमत होते हुए हाईकोर्ट के जज अलोक अराधे जी ने नए सिरे से कंसीडर का आदेश देते हुए डिंडोरी ट्रांसफर पर रोक लगाते हुए घाना उमरी जिला छिंदवाड़ा में ही कार्यरत रहने का आदेश दिया .याचिकाकर्ता की तरफ से अधिवक्ता राजेशदुबे ने पैरवी की

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