भोपाल(ईन्यूज़ एमपी)- फास्ट ट्रैक कोर्ट ने भोपाल गैंगरेप को जघन्य अपराध मानते हुए चारों आरोपियों को प्राकृतिक रूप से मौत होने तक की सजा सुनाई है। आज दोपहर बाद स्पेशल जज सविता दुबे ने चारों आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। सुनवाई के साथ ही 36 वें दिन फैसला सुना दिया गया। हालांकि भोपाल गैंगरेप की घटना को 52 दिन पूरे हो गए हैं। इस दौरान चारों आरोपियों के साथ ही विक्टिम और उनकी मां भी कोर्ट में मौजूद थीं। विशेष जज सबिता दुबे ने भोपाल गैंगरेप को जघन्य अपराध माना था। केस की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में की गई थी, इसे 52 दिन में पूरा किया गया था। एसपी रेल रुचिवर्द्धन मिश्रा ने बताया कि हम चाहते थे कि इस मामले में आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, शनिवार को कोर्ट ने उन्हें प्राकृतिक रूप से मौत का तक फैसला सुना दिया है। हम काफी खुश हूं, इससे अपराधियों में खौफ होगा। गोलू बिहारी, अमर उर्फ छोटू, राजू उर्फ राजेश और रमेश को प्राकृतिक रूप से मौत होने तक की सजा दी गई है। कोर्ट आरोपियों पर 3 और 5 हजार का जुर्माना भी ठोंका गया है। कोर्ट के फैसले पर विक्टिम के पैरेंट्स ने कहा, वे दोषियों के लिए फांसी चाहते थे, लेकिन इस फैसले से भी संतुष्ट हैं। उन्होंने कहा कि कम से कम दोषी जिंदा रहने तक जेल में तो रहेंगी। इससे वे फिर ऐसा गुनाह कभी नहीं कर पाएंगे।