खण्डवा (ई न्यूज एमपी)-परिवहन विभाग मध्यप्रदेश शासन द्वारा मध्यप्रदेश मोटरयान अधिनियम 1994 के नियम 177 में संशोधन किया गया है। जारी संशोधन के बाद यह प्रावधान किया गया है कि ССपरमिट धारक अनुज्ञापित मार्ग के साथ साथ ग्रामीण मार्ग के लिए भी अनुज्ञा पत्र प्राप्त कर सेवा का प्रचालन करेगा।СС इस संशोधन के बाद वह प्रावधान निरस्त कर दिया गया है, जिसमें ग्रामीण मार्गो पर यात्री वाहन संचालन करने हेतु वाहनों की बैठक क्षमता निर्धारित थी। अतिरिक्त क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी श्री जगदीश बिल्लौरे ने बताया कि इच्छुक यात्री वाहन स्वामी सूत्रीकृत ग्रामीण मार्गो पर पर यात्री वाहनों के संचालन के लिए परमिट हेतु आवेदन कर सकते है। उन्होंने बताया कि प्राप्त आवेदनों पर नियमानुसार परमिट जारी किए जायेंगे।