भोपाल(ईन्यूज़ एमपी)- राज्य निर्वाचन आयोग ने नगरीय निकायो के निर्वाचन में आरक्षित वर्ग के पद से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियो के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी विहित प्रारूप में प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य किया है। राज्य निर्वाचन आयोग की सचिव सुश्री सुनिता त्रिपाठी से प्राप्त परिपत्र अनुसारः- -आरक्षित पद से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी से यह अपेक्षा रहेगी कि वे नाम निर्देशन पत्र के साथ मध्यप्रदेश शासन के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी शासन द्वारा निर्धारित विहित प्रारूप में जाति प्रमाण पत्र संलग्न करे। -मध्यप्रदेश शासन सक्षम प्राधिकारी द्वारा जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करने अथवा आरक्षित वर्ग का सदस्य नही होने की स्थिति में अभ्यर्थी का नाम निर्देशन पत्र निरस्त किया जा सकेगा। -अभ्यर्थी के लिए नाम निर्देशन पत्र में संगत स्थान पर अपनी जाति/वर्ग का स्पष्ट उल्लेख करना आवश्यक है, केवल अनुसूचित जाति/जनजाति या अन्य पिछड़े वर्ग का सदस्य होना लिख देना या प्रारूप में मुद्रित इन शब्दो के सामने केवल सही का निशान लगा देना पर्याप्त नही है। वास्तविक जाति/वर्ग का उल्लेख यदि न किया गया हो तो ऐसा करने को कहा जायेगा एवं सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र की प्रति ली जायेगी।