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लो.से.प्र.गा.अ.के तहत निर्धारित समय सीमा में सेवाएं ना देने वाले अधिकारियों पर अर्थदण्ड अधिरोपित किया जाए - कलेक्टर

गुना(ईन्यूज़ एमपी)- कलेक्टर राजेश जैन ने लोक सेवा प्रदाय गारंटी अधिनियम के पदाविहित अपीलीय अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि लोक सेवा प्रदाय गारंटी अधिनियम के तहत निर्धारित समय सीमा में आवेदक को सेवाएं ना देने वाले अधिकारियों पर अर्थदण्ड अधिरोपित करना सुनिश्चित करें। कलेक्टर ने यह निर्देश आज यहां लोक सेवाओं के प्रदाय की गारंटी अधिनियम की गतिविधियों की समीक्षा करते हुए दिए। बैठक में अपर कलेक्टर श्री नियाज अहमद खान समेत विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।

कलेक्टर ने कहा कि लोक सेवाओं के प्रदाय की गारंटी अधिनियम शासन का बहुत महत्वपूर्ण अधिनियम है, जिसके तहत गंभीर रहने की जरूरत है। कलेक्टर ने कहा कि इस अधिनियम के तहत निर्धारित समय सीमा में आवेदकों को अधिसूचित सेवाएं देना अनिवार्य है।

कलेक्टर ने कहा कि इस अधिनियम के तहत प्राप्त होने वाले आवेदन-पत्रों को दर्ज करने के लिए कार्यालय में पृथक से पंजी का संधारण किया जाए। कलेक्टर ने इस अधिनियम के तहत पदाविहित अपीलीय अधिकारियों से कहा कि अगर पदाविहित अधिकारी द्वारा आवेदक को निर्धारित समय सीमा में सेवाएं नहीं दी जाती हैं, तो प्रकरण को स्वतः अपील में लेकर प्रकरण का निस्तारण करें और उक्त अधिकारी पर अर्थदण्ड अधिरोपित करें।

कलेक्टर ने अधिकारियों से कहा कि उन्हें यह जानकारी होनी चाहिए कि उक्त अधिनियम के तहत उनके विभाग की कौन-कौन सी सेवाएं अधिसूचित हैं। कलेक्टर ने कहा कि अधिकारियों का यही उद्देश्य होना चाहिए कि उनके विभाग की अधिसूचित सेवाएं समय पर जरूरतमंदों को मिल जाएं। इसमें किसी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

लोक सेवा प्रबंधक गौतम श्रीवास्तव ने बताया कि 41 विभाग की 391 सेवाओं को उक्त अधिनियम के दायरे में लाया गया है।उन्होंने बताया कि निर्धारित समय सीमा में सेवाएं ना देने पर नायब तहसीलदार बम्हौरी बनवारी लाल डोंगरे पर 10 हजार रूपये का अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया है। उन्होंने 40 दिवस की समय सीमा गुजरने के बाद भी आवेदक को चालू खसरा-खतौनी की नकलें प्रदान नहीं की थीं। श्री डोंगरे ने उक्त राशि जमा भी करा दी है।

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