धार(ईन्यूज़ एमपी)-मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत आर.के. चौधरी ने शासन की विभिन्न योजनाओं में अनियमित आहरण कर गंभीर वित्तीय अनियमिता के चलते जनपद पंचायत उमरबन की ग्राम पंचायत दाभड़ के 04 तात्कालीन/वर्तमान सचिवों सहित एक तात्कालीन सरपंच को कारण बताओ नोटिस जारी किए जाने के आदेश जारी किए है। आदेश के तहत म.प्र. पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 92/1 के तहत वित्तीय अनियमितता की कुल राशि 13 लाख 66 हजार 917 रूपये संबंधितों से समक्ष में उपस्थित होकर पेंशी दिनांक 26 अक्टूबर 2017 को जमा कराने के पश्चात रसीद प्रस्तुत करने के निर्देश दिए है, जमा न कराने की दशा में म.प्र. पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम के तहत सिविल जेल की कार्यवाही की जावेगी। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री चौधरी ने बताया कि जनपद पंचायत उमरबन की ग्राम पंचायत दाभड़ के सचिव श्री तुकाराम चौहान द्वारा मनरेगा, पंच परमेश्वर, नंदन फलोउद्यान, मेढ बंधान, निर्मल वाटिका, स्वच्छ भारत मिशन अन्तर्गत शौचालय निर्माण, बीआरजीएफ योजना अन्तर्गत भवन निर्माण, सर्व शिक्षा अभियान, इंदिरा आवास, विधायक निधि एवं अन्य मद से कुल 8 लाख 6 हजार 832 रूपये का अनियमित व्यय कर शासन को गंभीर वित्तीय अनियमिता पहुंचाई गई है। इसी प्रकार तत्कालीन सचिव श्री छोटूसिंह वास्केल एवं तत्कालीन सरपंच श्रीमती गजुबाई पति सरदारसिंह द्वारा शांतिधाम निर्माण, खेत तालाब निर्माण, सीसी रोड, पंच परमेश्वर योजनान्तर्गत सड़क निर्माण, बीआरजीएफ योजनान्तर्गत आंगनवाडी भवन निर्माण, सांसद निधि से पाईप लाईन निर्माण एवं मोटर संधारण हेतु सचिव/सरपंच द्वारा 4 लाख 39 हजार 035 रूपये का अनियमित व्यय कर शासन को गंभीर वित्तीय अनियमिता पहुंचाई गई है। तत्कालीन सचिव श्री शंकरसिंह मौर्य द्वारा ग्राम पंचायत दाभड में कार्यरत रहते हुए स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत शौचालय निर्माण में 1 लाख 21 हजार 50 रूपये का अनियमित आहरण कर निजी उपयोग किया गया है। इस संबंध में सभी संबंधितों को पूर्व में भी कारण बताओ नोटिस जारी किए गए थे, जिसका उत्तर समाधानपूर्वक प्रस्तुत नही किए गए। इस हेतु उक्त सभी संबंधितों को 26 अक्टूबर 2016 को समक्ष में उपस्थित होकर राशि जमा कराने के लिए निर्देशित किया है। राशि जमा ने कराने पर सिविल जेल की कार्यवाही की जावेगी।