पन्ना : विश्व में तम्बाकू उपादों का उपयोग मृत्यु का सबसे मुख्य कारण बनता जा रहा है। भारत सरकार ने तम्बाकू के बढते उपयोग को रोकने के लिए तम्बाकू नियंत्रण अधिनियम सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम 2003 सम्पूर्ण भारत में लागू किया है। इस अधिनियम को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए भारत शासन द्वारा विभिन्न विनियम भी अधिसूचित किए गए हैं। यह अधिनियम उप सभी उत्पादों पर लागू होता है जिनमें किसी भी रूप में तम्बाकू है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया है कि अधिनियम के मुख्य प्रावधान इस प्रकार हैं जैसे सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपाल निषेध सभागृह, अस्पताल भवन, रेल्वे स्टेशन, प्रतिक्षालय, मनोरंजन केन्द्र, रेस्टारेंट व शासकीय कार्यालयों, न्यायालय परिसर, शिक्षण संस्थानों, पुस्तकालय, लोक परिवहन, अन्य कार्य स्थल, कार्यालय व दूकानें आदि सार्वजनिक स्थानों पर इस संबंध में सूचना पटल लगाया जाना अनिवार्य है। तम्बाकू उत्पादों के प्रचार-प्रसार के लिए विज्ञापन, प्रयोजन एवं प्रोत्साहन निषेध। 18 वर्ष से कम आयु के अवयस्क व्यक्ति द्वारा तम्बाकू उत्पाद बेंचना प्रतिबंधित है। शैक्षणिक संस्थानों के 100 मीटर की परिधि में तम्बाकू उत्पाद बेंचना प्रतिबंधित है। तम्बाकू उत्पादों पर चित्रमय स्वास्थ्य चेतावनी प्रदर्शित होनी चाहिए। सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान करने तथा किसी अल्प वयस्क व्यक्ति द्वारा तम्बाकू उत्पाद बेंचने के उपराध में 200 रूपये तक का जुर्माना हो सकता है।