भोपाल(ईन्यूज़ एमपी)- खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने म.प्र. लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम के अंतर्गत नवीन ए.पी.एल. राशन कार्ड जारी करना विलोपित किया गया है तथा बी.पी.एल. राशन कार्ड के स्थान पर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत सम्मलित पात्र परिवारों को पात्रता पर्ची जारी करना स्थापित किया गया है। लोक सेवा प्रदाय की समय सीमा 30 दिवस से घटाकर अब 15 कार्य दिवस निर्धारित की गई है। अधिनियम के तहत पदाविहित अधिकारी के पदनाम सहायक आपूर्ति अधिकारी एवं तहसीलदार के स्थान पर स्थानीय निकाय द्वारा अधिकृत कर्मचारी प्रतिस्थापित कर दिया गया है।