भोपाल(ईन्यूज एमपी)-मध्यप्रदेश की मण्डला कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती सूफिया फारूकी वली द्वारा जिले के नगरीय निकायों में प्रभावशील दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 की अवधि 17 अगस्त 2017 तक बढ़ा दी गई है। इस संबंध में स्थानीय निर्वाचन कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार नगरीय निकायों के आम निर्वाचन 2017 की घोषणा के साथ ही जिले के नगरीय निकाय क्षेत्रों में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 प्रभावशील कर दी गई। निर्वाचन के संशोधित कार्यक्रम के अनुसार 11 अगस्त को मतदान एवं 16 अगस्त को मतगणना की जायेगी। अतः पूर्व में जारी आदेश में संशोधन करते हुये कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती सूफिया फारूकी वली द्वारा जिले के नगरीय निकायों में प्रभावशील दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 की अवधि 17 अगस्त 2017 तक बढ़ा दी गई है।