उमरिया:-(ई न्यूज़ एमपी)लोक सेवा गारण्टी अधिनियम के तहत शासन द्वारा चिन्हित सेवाओं को समय सीमा में देना सुनिश्चित किया गया है। लोक सेवा गारण्टी के तहत सीईओ करकेली आर के मण्डावी ने दो सेवाएं तथा तहसीलदार माइकल तिर्की ने तीन सेवाओ को समय सीमा के बाद उपलब्ध कराया है, इसे गंभीरता से लेते हुए कलेक्टर माल सिंह ने बाह्य सेवाओ के लिए 250 रूपये प्रतिदिन, प्रति प्रकरण जुर्माना करने का नोटिस जारी किया है।а аа कलेक्टर ने लोक सेवा गारण्टी अधिनियम के तहत प्राधिकृत समस्त अधिकारियो को चेतावनी दी है कि नागरिको को समय सीमा के अंदर सेवाएं उपलब्ध नही कराई गई तो 250 रूपये प्रतिदिन के मान से जुर्माना भरने के साथ साथ उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही भी सुनिश्चित की जाएगी।