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ग्राम रोजगार सहायक की सेवा समाप्त,प्रधानमंत्री आवास योजना में हितग्राहियों से मांग रहा था पैसे...

(ईन्यूज़ एमपी)-मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत धार आर.के. चौधरी द्वारा जनपद पंचायत नालछा की ग्राम पंचायत दिग्ठान के ग्राम रोजगार सहायक दिलीप कुशवाह की संविदा सेवा समाप्त करने के आदेश जारी किया है। आदेश के तहत सचिव द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना अन्तर्गत हितग्राहियों से स्वीकृति के लिए राशि की मांग करने एवं स्वयं के पिता श्री पदमसिंह के नाम कपिल धारा कूप की राशि स्वीकृत कर आहरण करने संबंधी शिकायत प्रस्तुत हुई थी।
मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री चौधरी ने बताया कि पटवारी हल्का नंबर 137 मुख्यालय दिग्ठान द्वारा प्रस्तुत खसरा नकल अनुसार सचिव दिलीप कुशवाह के पिता श्री पदमसिंह के नाम से लगभग 40 बीघा जमीन ग्राम दिग्ठान में उपलब्ध है। म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद के परिपत्र अनुसार 2 हेक्टेयर से कम एवं 1.00 हेक्टेयर की सीमा तक की जोत कृषि के स्वामित्व वाले हितग्राहियों को ही कपिल धारा कूप योजना के रूप में चयनित किए जाने का प्रावधान है। उक्त दिशा निर्देशों के विरूद्ध सचिव श्री कुशवाल द्वारा उनके पिता पदमसिंह को कपिल धारा कूप का लाभ प्रदान किए जाने से म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद नियमों के तहत एवं पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के नियमों/शर्तो के तहत ग्राम पंचायत दिग्ठान के सचिव दिलीप कुशवाह को एक माह का मानदेय भुगतान करते हुए संविदा सेवा समाप्त किए जाने का आदेश जारी किया है।

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