(ईन्यूज़ एमपी)-कलेक्टर मुरैना राजेश जैन ने लोक सेवाओं के प्रदाय गारंटी अधिनियम 2010 की धारा 3 के तहत आवेदकों को समय सीमा के भीतर सेवाएं ना देने वाले लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के तीन स्वास्थ्य अधिकारियों पर अर्थदण्ड लगाकर शास्ति आरोपित की है। अर्थदण्ड की राशि का संबंधित आवेदकों को भुगतान करने का आदेश दिया गया है। जिला प्रबंधक लोक सेवा प्रबंधन विभाग ने बताया कि श्रम विभाग की अधिसूचित सेवा प्रसूति सहायता योजना का लाभ प्रदान करने हेतु दिए गए तीन आवेदनों का समय सीमा में निराकरण ना करने के लिए सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक गुना डॉ. वाय.एस. रघुवंशी पर 750 रूपये के अर्थदण्ड की शास्ति अधिरोपित की गई है। इसी प्रकार दीनदयाल अन्त्योदय उपचार योजना का कार्ड जारी किए जाने हेतु दिए गए एक आवेदन का समय सीमा में निराकरण ना करने हेतु खण्ड चिकित्सा अधिकारी बमौरी डॉ. एन.के. टेटवाल पर 750 रूपये के अर्थदण्ड की शास्ति अधिरोपित की गई है। इसी सेवा को देने के लिए दिए गए एक आवेदन का समय सीमा में निराकरण ना करने पर खण्ड चिकित्सा अधिकारी राघौगढ डॉ. शेख अलाउद्दीन पर भी 750 रूपये की शास्ति अधिरोपित की गई है। इन राशियों का भुगतान संबंधित आवेदकों को प्रतिकर की राशि के रूप में किया जाएगा।