enewsmp.com
Home मध्य प्रदेश कनेक्शन कटने के बाद बिजली का अवैध उपयोग करने पर लगा 43 हजार 145 रूपए का जुर्माना.....

कनेक्शन कटने के बाद बिजली का अवैध उपयोग करने पर लगा 43 हजार 145 रूपए का जुर्माना.....

(ईन्यूज़ एमपी):-विशेष न्यायाधीश विद्युत शिवपुरी श्री डी.पी.एस.गौर ने एक प्रकरण में घनश्याम शर्मा को अधिनियम की धारा 138(1)(ख) के आरोप में म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कंपनी को देय 43 हजार 145 रूपए की प्रतिकर के कर से दण्डित किया गया है। प्रतिकर की राशि जमा न करने पर छह माह के सश्रम कारावास से भी दण्डित किया जाएगा।
ग्राम धतुरा निवासी घनश्याम शर्मा, पुत्र रामजीलाल शर्मा द्वारा सिंचाई पम्प कनेक्शन पर 43 हजार 145 रूपए की वकाया राशि होने पर विद्युत वितरण कंपनी ने कनेक्शन काट दिया था। लेकिन घनश्याम शर्मा द्वारा अप्राधिकृत रूप से पुनः जोड़कर विद्युत ऊर्जा का अवैध रूप से उपयोग किया जा रहा था। जिसकी जांच के दौरान कनिष्ठ यंत्री श्री वी.सी.अग्रवाल द्वारा विद्युत अधिनियम की धारा 138 के तहत प्रकरण बनाया गया। जो न्यायालय विशेष न्यायाधीश विद्युत शिवपुरी के समक्ष दर्ज कराया गया।

Share:

Leave a Comment