(ईन्यूज़ एमपी)-उप संचालक कृषि मुरैना , विजय चौरसिया ने कीट नाशक निरीक्षण एवं वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी मुरैना के पत्र के आधार पर मै. अमित कुमार, राजेन्द्र प्रसाद, नरेन्द्र कुमार, प्रो. अमित कुमार गर्ग निवासी जीवाजी गंज मुरैना का लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया है। विदित है कि कीट नाशक निरीक्षण दल एवं कृषि विकास अधिकारी ने निरीक्षण के दौरान कीट नाशक अधिनियम 1968 के प्रावधानो का उल्लंघन कर व्यापार किया जा रहा था तथा इन्सेक्टीसाइड 1968 के खंड 13 के उप खंड (1) के प्रावधानो का उल्लंघन किये जाने के प्रकरण न्यायालय कलेक्टर मुरैना को प्रस्तुत किया गया था। जिसमें प्रावधानो का उल्लंघन कर व्यापारी को दोषी पाते हुए आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6 (1) में प्रदत्त अधिकारो के अंतर्गत जप्त शुदा सामग्री शासन हित में राजसात की जाकर इन्सेक्टीसाइड की धारा के तहत 50 हजार रूपये अर्थदण्ड आरोपित किया गया है। तथा संबंधित फर्म के लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निरस्त किया गया है।