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सहायक खाद्य आपूर्ति अधिकारी पर एक हजार का जुर्माना...

(ईन्यूज़ एमपी)-लोक सेवा गारण्टी अधिनियम के तहत दो मामलो मे समय पर आवेदनो का निराकरण नही करने के चलते सहायक खाद्य आपूर्ति अधिकारी श्योपुर, एन एस चैहान पर 500-500 रूपये कुल एक हजार रूपये का जुर्माना किया गया है। श्योपुर कलेक्टर अभिजीत अग्रवाल द्वारा आवेदक मोहम्मद युसूफ निवासी वार्ड 18 एवं आवेदक मुबारक अली निवासी वार्ड 03 द्वारा नवीन बीपीएल राशन कार्ड जारी करने हेतु आवेदन दिया गया था जिसका निराकरण समय सीमा मे नही करने पर लोक सेवा गारण्टी अधिनियम के प्रावधानो के तहत जुर्माने की कार्यवाही की गई है।

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