भोपालenewsmpमध्यप्रदेश के सिवनी जिले का है पूरा मामला, аसरकार और प्रशासन की लाख कोशिशों के बाद भी ग्रामीण क्षेत्रों में बाल विवाह रुकने का नाम नहीं ले रहे,उल्लेखनीय है की मध्यप्रदेश के सिवनी जिले के लखनादौन थाना अंतर्गत ग्राम गौरा बीबी аमै हो रहे аबाल विवाह को रुकवा दिया गया है दरअसल गौराबीबी аग्राम मै रहने वाले аसुभाष उईके आपनी аलड़की अर्चना ज़िसकी उम्र 16 साल दो माह की है उसकी शादी भुमका निवासी बिनोद इरपाचे से करा रहे थे,प्रशासन को सूचना मिलते ही, महिला एवं बाल विकास अधिकारी राजश्री मेश्राम और लखनादौन पुलिस के ए .एस.आई аराजेश दुबे аने रात्रि а9 बजे पहुँच कर аकार्यवाही करते аहुये बालविवाह аरूकवा दिया| अधिकारियों ने लड़की के माता पिता को डांट-फटकार के साथ समझाइश भी दी और एक पेपर पर भी लिखवाया कि 18 वर्ष से पहले लड़की की शादी नहीं करेंगे| अगर ऐसा होता है तो पालकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जायेगी बाल विवाह प्रतिरोध अधिनियम 2006 एवं मप्र बाल विवाह प्रतिषेध नियम 2007 के अंतर्गत 21 वर्ष से कम आयु के लड़कों एवं 18 वर्ष से कम आयु की लड़कियों का विवाह कानूनन अपराध है। अधिनियम के अंतर्गत बाल विवाह कराने वाले अथवा बाल विवाह में सहयोग देने वाले व्यक्ति, व्यक्तियों, संस्था, संगठनों के लिए 2 वर्ष तक कारावास अथवा 1 लाख तक का जुर्माना या दोनों का प्रावधान है।