भोपालenewsmp.comश्रमायुक्त ने न्यूनतम वेतन अधिनियम के तहत श्रमिकों को देय परिवर्तनशील महँगाई भत्ता की नई दर एक अप्रैल-2017 से देने के आदेश जारी कर दिये हैं। नई दर में 175 रुपये प्रतिमाह की वृद्धि की गयी है। श्रमायुक्त द्वारा जारी आदेश में अकुशल श्रमिकों को प्रतिमाह 7125 अथवा 274 रुपया प्रतिदिन, अर्द्ध-कुशल श्रमिकों को 7982 रुपये प्रतिमाह अथवा 307 रुपये प्रतिदिन, कुशल श्रमिकों को 9360 रुपये प्रतिमाह अथवा 360 रुपये प्रतिदिन और उच्च कुशल श्रमिकों को 10 हजार 660 रुपये प्रतिमाह अथवा 410 रुपये प्रतिदिन देय होंगे। यह दरें सभी 67 अनुसूचित नियोजन के नियोजित श्रमिकों को देय होंगी। कृषि नियोजन में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में श्रमायुक्त द्वारा 648 रुपये की वृद्धि के आधार पर कुशल श्रमिकों को 5998 रुपये प्रतिमाह अथवा प्रतिदिन रु. 199.93 पैसे की मजदूरी महँगाई भत्ता मिला कर एक अप्रैल से देय होगी। श्रमायुक्त द्वारा बीड़ी रोलर को मजदूरी 74 रुपये प्रति हजार और रूपये 9.63 पैसे महँगाई भत्ता मिलाकर रु. 83.63 पैसे रुपये प्रति हजार देय होगी। बीड़ी श्रमिकों को न्यूनतम वेतन के अतिरिक्त अवकाश के रूप में रु. 4.18 पैसे तथा बोनस के रूप में रु. 8.38 पैसे प्रति हजार बीड़ी बनाने पर भुगतान देय होगा। भविष्य-निधि कटौती रु. 16.76 पैसे होगी। भविष्य-निधि कटौती के बाद 1000 बीड़ी बनाने पर रु. 86.74 पैसे मजदूरी देय होगी। अगरबत्ती नियोजन में साधारण अगरबत्ती के लिये रु. 30.65 पैसे और सुगंधित अगरबत्ती के लिये रुपये 31.25 पैसे प्रति हजार मजदूरी एक अप्रैल से देय होगी।