रीवाenewsmp.com जिले के कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी राहुल जैन ने शासकीय, अर्धशासकीय कार्यालयों एवं निकायों में तम्बाकू, पान, बीड़ी, सिगरेट एवं मादक पदार्थों का सेवन पूर्णतया प्रतिबंधित किये जाने संबधी आदेश जारी किया है। स्वच्छ भारत अभियान को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर ने सर्व साधारण को सूचित किया है कि नवीन कलेक्ट्रेट भवन एवं परिसर अंतर्गत कोई भी व्यक्ति, अधिकारी एवं कर्मचारी गुटका, तम्बाकू, पान, बीड़ी, सिगरेट, एवं कोई भी मादक पदार्थों का सेवन करते हुए तथा कलेक्ट्रेट परिसर में गंदगी करते हुए पाया जाता है तो उनके विरूद्ध पाँच सौ रूपये अर्थदण्ड से प्रत्येक बार दण्डित कर राशि वसूली जाएगी। उक्त अर्थदण्ड संबंधित अधिकारी/कर्मचारियों के वेतन से काटा जावेगा तथा सामान्य आम जन से नगद राशि वसूली जावेगी।