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केके मिश्रा के आरोपों पर बयान दर्ज कराने कोर्ट पहुंचे शिवराज

भोपालenewsmp.comकांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता केके मिश्रा पर मानहानि के पुराने केस में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोमवार को जिला अदालत में बयान दर्ज कराए। इस मामले में लगभग 1.45 मिनट तक सीएम ने बयान दर्ज कराए। मामले की अगली सुनवाई 7 अप्रैल को होगी। सोमवार को सीएम के कोर्ट पहुंचने से पहले कलेक्टर निशांत वरवड़े जिला अदालत पहुंचे और कोर्ट परिसर की सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। अपना-अपना पक्ष रखने के लिए सीएम शिवराज सिंह चौहान और केके मिश्रा सुबह 11.15 बजे न्यायाधीश काशीनाथ सिंह की कोर्ट में पहुंचे थे। सीएम के वकील आनंद तिवारी के मुताबिक, सीएम की ओर से कोर्ट में वो सीडी पेश की गई है, जिसमें केके मिश्रा प्रेस कान्फ्रेंस के दौरान आरोप लगा रहे हैं। हालांकि कोर्ट से निकलने के बाद सीएम ने मीडिया से कोई बात नहीं की। उन्होंने कोर्ट की मर्यादा का हवाला दिया। मामले में सीएम के बयानों का क्रास एग्जामिशनेशन हुआ। इससे पहले 25 नवंबर 2016 को इसी कोर्ट में सीएम शिवराज सिंह चौहान पेश हुए थे। केके मिश्रा के वकील अजय गुप्ता ने कोर्ट में सीएम से कृषि कर्मण अवार्ड, कैग रिपोर्ट, एनसीआरबी रिपोर्ट, को लेकर सवाल किए और मुख्यमंत्री पर गलत जानकारी देने के आरोप लगाए। सीएम के वकील आनंद तिवारी ने कहा कि गुप्ता ने ऐसे सवाल कोर्ट में किए, जिनका प्रकरण से कोई लेना देना हीं नहीं था। कोर्ट से आनंद तिवारी ने सीडी की प्रमाणिकता को साबित करने के लिए समय मांगा था। जिसके बाद इस मामले की अगली सुनवाई 7 अप्रैल को तय की गई है।
्रबार एसोसिएशन के साथ पी चाय:
मुख्यमंत्री कोर्ट में अपने बयान दर्ज कराने के बाद जिला बार एसोसिएशन के सभागार पहुंचे। यहां उन्होंने बार एसोसिएशन के लोगों के साथ चाय पी। इस दौरान सीएम ने स्पष्ट कहा कि वे जिला बार एसोसिएशन के किसी कार्यक्रम में नहीं, बल्कि चाय पीने के आग्रह पर आए हैं। इसलिए बैठक व्यवस्था, मेडिकल डिस्पेंसरी और अन्य व्यवस्थाओं को लेकर किसी और दिन तय कार्यक्रम के तहत आकर चर्चा करेंगे। उल्लेखनीय है कि जिला अदालत में न्यायाधीशों, पक्षकारों और वकीलों के लिए पर्याप्त जगह उपलब्ध कराने की मांग की जा रही है।
केके मिश्रा ने लगाए थे गंभीर आरोप:
इससे पहले 21 मार्च को भी मानहानि मामले में सुनवाई होनी थी, लेकिन सीएम की व्यस्तता के चलते सुनवाई नहीं हो पाई थी। गौरतलब है कि कांग्रेस प्रवक्ता केके मिश्रा ने 7 मार्च 2015 को भोपाल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आरोप लगाया था कि सीएम की ससुराल और उनकी पत्नी के पीहर गोंदिया से 19 लोगों का परिवहन आरक्षक भर्ती में चयन हुआ है। सीएम की तरफ से उसके बाद कोर्ट में परिवाद लगाया गया था। 15 से ज्यादा लोगों के

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