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प्राकृतिक आपदा से जनहानि की राहत राशि बढ़ाकर 4 लाख रुपये

पन्ना : शासन द्वारा प्राकृतिक आपदाओं से पीडित को अधिक सहायता देने के लिए राहत राशि में वृद्धि की गई है। शासन द्वारा जारी आदेश के अनुसार एक अप्रैल 2015 से राहत राशि के नये प्रावधान प्रभावी हो गए हैं। किसानों के हित संवर्धन के लिए मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चहान की घषणाअं के परिप्रेक्ष्य में यह संशधन किए गए हैं। राजस्व परिपत्र 6-4 के अनुसार प्राकृतिक आपदा में जनहानि हने पर पूर्व में डेढ़ लाख की राशि दी जाती थी जिसे बढ़ाकर अब 4 लाख रुपये कर दिया गया है। इसी तरह गाय, भैंस, ऊँट आदि पशुअं पर दी जाने वाली राहत राशि 16 हजार 500 से बढाकर 30 हजार कर दी गयी है।


जारी आदेशक के अनुसार कच्चे मकान में वास्तविक क्षति के आकलन पर पूर्व में अधिकतम राहत राशि 20 हजार रूपये दी जाती थी। अब इसे बढाकर 95 हजार रुपये कर दिया गया है। अधिक क्षतिग्रस्त पक्के मकान का 50 प्रतिशत से अधिक नुकसान के आकलन पर दी जाने वाली अधिकतम राहत राशि 12 हजार 600 क बढाकर 95 हजार 100 रूपये कर दी गई है। साथ ही 50 प्रतिशत से अधिक क्षतिग्रस्त हने पर कच्चे मकान के लिए मिलने वाली राशि क भी रुपये 3800 से बढ़ाकर 95 हजार 100 रूपये कर दिया गया है। शारीरिक अंग हानि के लिए 40 प्रतिशत से 60 प्रतिशत विकलांगता हने पर रुपये 43 हजार 500 के स्थान पर अब 59 हजार 100 रूपये अर 60 प्रतिशत से अधिक विकलांगता पर दी जाने वाली राहत राशि 62 हजार 500 से बढ़ाकर 2 लाख रूपये कर दी गयी है।


राज्य शासन द्वारा राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 के अंतर्गत आर्थिक सहायता अनुदान स्वीकृत करने के लिए वित्तीय अधिकार सीमा में भी संशधन किया गया है। अब संभाग कमिश्नर 5 लाख रूपये से अधिक, कलेक्टर 5 लाख रूपये तक, एसडीएम एक लाख रूपये तक अर तहसीलदार अपने स्तर पर 50 हजार रूपये तक का आर्थिक सहायता अनुदान स्वीकृत कर सकेंगे। नये प्रावधानों से प्राकृतिक आपदा पीडितों को समुचित राहत प्राप्त होगी।

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