सीधी ( ईन्यूज एमपी) जिला बाल कल्याण एवं संरक्षण समिति की बैठक में कलेक्टर स्वरोचिष सोमवंशी द्वारा जिले के समस्त शासकीय एवं अशासकीय विद्यालयों एवं छात्रावासों के कर्मचारियों का पुलिस द्वारा सत्यापन कराये जाने के निर्देश दिये गये है। श्री सोमवंशी द्वारा समस्त विद्यालयों एवं छात्रावासों में बच्चों के सुरक्षार्थ एवं बच्चों के शिकायत व सुझाव प्राप्त करने हेतु शिकायत पेटी लगाये जाने के निर्देश दिये गये हैं। बैठक में अपर कलेक्टर अंशुमान राज, उपखंड मजिस्ट्रेट सीधी नीलेश शर्मा, सिहावल एसपी मिश्रा, बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष शांत शिरोमणि पयासी, सदस्य सचीन्द्र कुमार मिश्रा, रंजना मिश्रा, सिद्वार्थ तिवारी, अजीत कुमार द्विवेदी एवं अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में बाल कल्याण से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई। जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास आर सी त्रिपाठी द्वारा स्पांसरशिप योजना के संबंध में समिति को विस्तृत जानकारी प्रस्तुत करते हुये बताया गया कि महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा 18 वर्ष से कम उम्र के ऐसे बच्चों जिनके माता-पिता दोनो की मृत्यु हो गई है अथवा पिता की मृत्यु हो गई है और माता की आर्थिक स्थिति कमजोर है के लिये शासन द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। उन्होंने बताया कि योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु बालहितग्राही का नियमित विद्यालय जाना आवश्यक है एवं बालहितग्राही के माता की वार्षिक आय शहरी क्षेत्रो मे छियानवे हजार एवं ग्रामीण क्षेत्रो मे बहत्तर हजार से कम होनी चाहिये। योजना के संबंध मे विस्तृत जानकारी नजदीकी आंगनवाडी केंद्र, परियोजना कार्यालय, अथवा जिला बाल संरक्षण इकाई से प्राप्त की जा सकती है ।