भोपाल : राज्य शासन द्वारा एक अप्रैल 2011 से प्रारंभ की गई कृषक अनुदान योजना में ऊर्जा विभाग द्वारा अब तक पात्र किसानों को 86 हजार स्थायी पम्प कनेक्शन प्रदान किये गये हैं। योजना में इस वर्ष अनुदान के लिये 215 करोड़ के रूप में बजट का प्रावधान किया गया है। राज्य में स्थायी अमीटरीकृत कृषि पम्पों के लिये ऊर्जा विभाग ने फ्लेट रेट योजना लागू की है। इस योजना में पात्र किसानों को विद्युत नियामक आयोग द्वारा लागू की गई विद्युत दरों में से मात्र 1200 रुपये प्रति हार्स पॉवर प्रतिवर्ष की दर से साल में दो छ:माही में किश्तों में विद्युत बिलों का भुगतान करने की सुविधा दी गई है। प्रदेश में एक हेक्टेयर तक भूमि वाले अनुसूचित जाति-जनजाति के किसानों को 5 हार्स पॉवर तक पम्प के लिये नि:शुल्क बिजली दी जा रही है। राज्य सरकार ने इसके लिये पिछले वर्ष टेरिफ सब्सिडी के रूप में 4480 करोड़ रुपये प्रदेश की विद्युत वितरण कम्पनियों को दिये हैं। ऊर्जा विभाग ने इस वर्ष इसके लिये बजट में 4968 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है।