सीधी (ईन्यूज़ एमपी): मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा 2025 की बोर्ड परीक्षाओं का नया टाइम टेबल जारी कर दिया गया है। हाईस्कूल और हायर सेकेंडरी की परीक्षाएं 25 फरवरी से 25 मार्च तक आयोजित होंगी। परीक्षा की निष्पक्षता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी स्वरोचिष सोमवंशी ने धारा 163 (1) लागू कर सख्त प्रतिबंध जारी किए हैं। कड़े नियम, सख्त कार्रवाई! परीक्षा केंद्रों के 100 मीटर दायरे में ये चीजें रहेंगी पूरी तरह बैन ✅ बिना अनुमति प्रवेश पर रोक – परीक्षार्थियों और ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों के अलावा किसी का भी प्रवेश वर्जित। ✅ मोबाइल, स्मार्टवॉच और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पर बैन – नकल रोकने के लिए मोबाइल, टैबलेट, ब्लूटूथ और अन्य गैजेट्स के इस्तेमाल पर पूरी तरह रोक। ✅ गाइड, किताबें और नकल सामग्री ले जाना अपराध – परीक्षा केंद्र के आसपास गाइड, नोट्स, नकल पर्ची रखने या बांटने पर होगी कार्रवाई। ✅ पान-चाय की दुकानें बंद रहेंगी – परीक्षा अवधि के दौरान परीक्षा केंद्रों के 100 मीटर के दायरे में चाय, पान, फोटो स्टेट, मोबाइल रिचार्ज और कंप्यूटर दुकानें रहेंगी बंद। ✅ लाउडस्पीकर और शोरगुल पूरी तरह बैन – परीक्षा के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर पूर्ण प्रतिबंध। ✅ कोई अवरोध बर्दाश्त नहीं – परीक्षा मार्ग को बाधित करने, परीक्षा अधिकारियों से बहस करने या डराने-धमकाने पर होगी कानूनी कार्रवाई। धारा 223 के तहत होगी कार्रवाई यदि कोई व्यक्ति इन नियमों का उल्लंघन करता पाया गया तो उसके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। यह प्रतिबंध 25 फरवरी 2025 से 25 मार्च 2025 तक प्रभावी रहेगा। परीक्षा में गड़बड़ी की कोई कोशिश भारी पड़ेगी! प्रशासन पूरी तरह अलर्ट परीक्षा की निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। किसी भी प्रकार की धांधली या गड़बड़ी करने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी। परीक्षार्थियों और अभिभावकों को इन नियमों का पालन करने की सख्त हिदायत दी गई है।