भोपाल(ईन्यूज एमपी)- मध्यप्रदेश में 2023 के विधानसभा चुनाव में 18 से 19 साल के 22 लाख 36 हजार 564 वोटर पहली बार वोट करेंगे। बुधवार को फाइनल वोटर लिस्ट का प्रकाशन कर दिया गया है। प्रदेश में कुल 5 करोड़ 61 लाख 36 हजार 229 वोटर हैं। नई लिस्ट में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है। 1 हजार पुरुषों की तुलना में 945 महिलाएं हैं। जबकि, 2011 में जेंडर रेश्यो 1 हजार पुरुष पर 931 का है। आबादी के हिसाब मतदाताओं का अनुपात 64.75% है। जो लोग वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने से छूट गए हैं, वे अपना नाम अभी जुड़वा सकते हैं। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने बताया कि मध्यप्रदेश में कुल 5 करोड़ 61 लाख 36 हजार 229 मतदाता हैं। 2 अगस्त को ड्राफ्ट रोल का प्रकाशन किया गया था, तब 5 करोड़ 43 लाख मतदाता थे। इस पूरी अवधि में 24 लाख 33 हजार नाम जोड़े गए। 7.5 लाख नाम हटाए गए और लगभग 15 लाख नामों में संशोधन हुआ है। मध्यप्रदेश में 230 विधानसभ सीट हैं। सामान्य 148, एसटी 47 और 35 सीट एससी के लिए रिजर्व हैं। अब तक जिन मतदाताओं ने नाम नहीं जुड़वाया है, वह इसकी वजह बताकर नाम जुड़वा सकेंगे। जिसे पूरक वोटर लिस्ट में शामिल किया जाएगा। पूरक वोटर लिस्ट वाले मतदाता भी वोटिंग कर सकेंगे। बुजुर्ग - दिव्यांग को घर से मतदान की सुविधा इस चुनाव में बुजुर्ग और दिव्यांगों को घर से ही मतदान करने की सुविधा दी जा रही है। इसके लिए उन्हें 12-डी फॉर्म भरना होगा। नामांकन के पांच दिन के अंदर अगर यह फॉर्म भरा जाएगा तो आयोग की टीम घर जाकर मतदान कराएगी। मतदान निष्पक्ष रहे, वोट की गोपनीयता बनी रहे, इसके लिए वीडियोग्राफी भी कराई जाएगी। इसकी सूचना सभी राजनीतिक दलों को दी जाएगी। उम्मीदवारों को क्रिमिनल रिकॉर्ड की देनी होगी जानकारी अगर उम्मीदवार का आपराधिक रिकॉर्ड है तो उसे अपने क्षेत्र में तीन बार प्रमुख समाचार पत्रों में विज्ञापन जारी करना होगा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी प्रसारित करना होगा, जिसमें उसे यह बताना होगा कि उस पर इस तरह के केस दर्ज हैं। राजनीतिक दल को भी यह प्रकाशित करना पड़ेगा और बताना होगा कि उनको आपराधिक पृष्ठभूमि का उम्मीदवार ही क्यों खड़े करना पड़ा? बताना पड़ेगा कि क्या उसे क्षेत्र में कोई दूसरा उम्मीदवार नहीं मिला? उम्मीदवारों के क्रिमिनल रिकॉर्ड्स समेत सभी जानकारियां केवाईसी ऐप और affidavit.eci.gov.in पर उपलब्ध रहेगी।