भोपाल - राज्य एवं जिला बीमारी सहायता निधि योजना का लाभ अब गरीबी रेखा से नीचे जीवपनयापन करने वाले परिवारों के साथ-साथ श्रमिक वर्ग के लोगों को भी मिलेगा। इस योजना के अंतर्गत चिन्हित गंभीर बीमारियों के इलाज के लिये दो लाख रूपये तक की आर्थिक सहायता देने का प्रावधान है। इस योजना के अंतर्गत राज्य शासन के नये दिशा-निर्देशानुसार अब गरीब परिवारों के गंभीर बीमारी से पीडित व्यक्तियों के इलाज के लिये 2 लाख रूपये तक सहायता राशि स्वीकृत की जायेगी। पूर्व में इस योजना के अंतर्गत जिला स्तर से एक लाख रूपये की राशि स्वीकृत किये जाने का प्रावधान था। इस संबंध में राज्य शासन के लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा आदेश जारी कर दिये गये हैं। जारी आदेशानुसार इस योजना के अंतर्गत अब गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों के साथ-साथ शासकीय वृद्धाश्रम एवं अनाथालय के रहवासी/ हितग्राही/ मुख्यमंत्री मजदूर सुरक्षा योजना के पंजीकृत हितग्राही, घरेलू कामकाजी महिला, हाथ ठेला एवं सायकिल रिक्शा चालक, पथ पर विक्रय करने वाले पंजीकृत हितग्राही, हम्माल एवं तुलावटी तथा संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल की संचालित योजनाओं में पंजीकृत हितग्राही और उसके परिवार के सदस्य भी पात्र होंगे। ऐसे आवेदकों को गंभीर बीमारियों के इलाज के लिये दो लाख रूपये तक की आर्थिक मदद मुहैया करायी जायेगी। इसके लिये उन्हें निर्धारित प्रारूप में आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन प्रस्तुत करना होगा। यह आवेदन लोक सेवा केन्द्र में भी जमा किये जा सकते हैं। आवेदनों के निराकरण को लोक सेवा गारंटी योजना में शामिल किया गया है। लोक सेवा गारंटी केन्द्र में इस संबंध में जमा किये गये आवेदनों का निराकरण 10 दिन के भीतर किया जायेगा। इसके लिये मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी पदाभिहित अधिकारी हैं। निर्धारित समय-सीमा में आवेदनों का निराकरण नहीं होने पर प्रथम अपील संभागीय संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवाओं को की जा सकती है। प्रथम अपील का निराकरण 15 दिन में करने का प्रावधान है। द्वितीय अपील आयुक्त स्वास्थ्य सेवाओं को की जा सकती है।