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होली के त्यौहार पर मदिरा की बिक्री निषिद्ध

भिण्ड - कलेक्टर श्री इलैया राजा टी द्वारा म.प्र. आवकारी अधिनियम 1915 की धारा 24 की उप धारा (1) एवं अधिनियम के अन्तर्गत सामान्य अनुज्ञप्ति शर्त क्र.8 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए होली (जिस दिन रंग खेला जावे) अर्थात 23 मार्च 2016 की दोपहर 3 बजे तक जिले की समस्त देशी/ विदेशी मदिरा दुकाने तथा एफएल-3, होटलवारो एवं एफएल-9 विदेशी मदिरा वॉटलिंग इकाईयों को पूर्णतः बंद रखा जावेगा। साथ ही मदिरा की बिक्री निषिद्ध रखी जावगी।

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