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जिलों से निजी स्कूलों में वंचित और कमजोर वर्ग के प्रवेश-प्रकिया की जानकारी माँगी






भोपाल - राज्य शासन ने जिलों से शिक्षा का अधिकार अधिनियम में गैर-अनुदान प्राप्त अशासकीय विद्यालयों में वंचित समूह एवं कमजोर वर्ग के बच्चों के प्रवेश के संबंध में अपनाई गई प्रक्रिया की जानकारी माँगी है। सभी डीईओ और डीपीसी को यह जानकारी 7 मार्च तक राज्य शिक्षा केन्द्र के ई-मेल पते पर भेजने के निर्देश दिये गये हैं। जानकारी में पड़ोस तथा जरूरत होने पर विस्तारित पड़ोस की सीमा के बच्चों के प्रवेश के निर्धारण के लिए अपनाई गई प्रक्रिया से अवगत करवाना होगा।

अधिनियम में गैर-अनुदान प्राप्त अशासकीय विद्यालयों में कक्षा एक या प्री-स्कूल की प्रथम प्रवेशित कक्षा में वंचित समूह एवं कमजोर बच्चों को न्यनूतम 25 प्रतिशत प्रवेश दिये जाने की व्यवस्था है। प्रदेश में शिक्षा-सत्र 2011-12 से 2015-16 तक अनिधियम के इस प्रावधान द्वारा बच्चों के प्रवेश के लिए आवेदन प्राप्त कर पड़ोस की सीमा के निजी स्कूलों में प्रवेश दिलवाया गया है।

शासन ने अधिनियम के पालन के लिए पूर्व में भी समय-समय पर निर्देश जारी किये है। जिसमें कहा गया है कि पड़ोस की सीमा तथा न्यूनतम 25 प्रतिशत आरक्षित सीटों की पूर्ति न होने पर विस्तारित पड़ोस की सीमा के बच्चों को प्रवेश का लाभ दिलवाया जाना चाहिए।

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