भोपाल(ईन्यूज एमपी)- जिला न्यायालय में मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी निशीथ खरे के न्यायालय में चोरी के आरोपी रोहित ने जमानत आवेदन प्रस्तुत किया और झूठा फंसाये जाने की बात कही है। अभियोजन अधिकारी सुश्री दिव्या शुक्ला ने बताया कि चोरी के अपराधो में निरन्तर वृद्धि हो रही है। यदि आरोपी को जमानत का लाभ दिया जाता है तो वह पुन: इस प्रकार के अपराधो में संलिप्ति होगा तथा साक्ष्य भी प्रभावित कर सकता है। ऐसे आरोपी को जमानत का लाभ दिया जाना उचित नही है । केस डायरी के अवलोकन तथा अभियोजन के तर्को से सहमत होते हुए माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी रोहित की जमानत निरस्त कर दी गयी। मीडिया सेल प्रभारी मनोज त्रिपाठी ने बताया कि फरियादी जितेन्द्र गुप्ता डाक विभाग में चीफ पोस्ट मास्टर जनरल म.प्र. भोपाल के पद पर पदस्थ है घटना दिनांक 16.08.2020 की दरम्यिानी रात वह 12:00 बजे सो गया था जहां वह सो रहा था उसके बगल के रूम की खिडकी तोडकर घर में घुसकर उसकी अलमारी में लगे चाबियों से ताला खोलकर उसकमें रखा लाल रंग का बैग जो बरेली उत्तर प्रदेश के ज्वेर्ल्स का था जिसमें सोने की दो चुडिया तथा दो जोडी छोटे टाप्स तथा एक एसएलआर कैमरा, दो कैमरे के लेंस तथा दो छोटे वाले निकोन कंपनी के कैमरे मॉडल नंबर 9900 पुराना सोनी कनी हैण्डी कैम तथा करीबन 15 पैन ड्राईव जिसमें उसका डाटा था तथा अन्य सामान चोरी कर ले गये। जिसकी रिपोर्ट थाना कोलार में अज्ञात के विरूद्ध धारा 457, 380 भादवि के तहत दर्ज कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान आरोपी को गिरफतार कर आरोपी रोहित से कैमरा काले रंग का जो निकाने कंपनी का है दो निकोन कैमरे लेंस जिस पर अंग्रेजी में निकोन सिल्वर रंग से लिखा है दो जोड सोने जैसी धातु के टाप्स जप्त किये गये है, जो उसने कोलार नाले के पास पन्नी में छिपाकर रखे थे।