भोपाल - प्रदेश सरकार की नई आबकारी नीति बुधवार को जारी हो गई। इसके तहत अब आयकरदाता घर पर 100 बोतल तक शराब रख सकते हैं। इसके लिए सालाना आय दस लाख रुपए होना चाहिए। इसके लिए दस हजार रुपए की फीस देकर लायसेंस लेना होगा। यह भी शर्त रखी गई है कि घर पर रखने वाली शराब एक हजार रुपए से कम की नहीं होनी चाहिए। साथ ही आबकारी विभाग ने ग्रामीण क्षेत्रों में शराब की आपूर्ति में पांच प्रतिशत की कमी करने का फैसला किया है। 28 जनवरी को आबकारी विभाग ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के सामने नई आबकारी नीति का मसौदा पेश किया था। इसमें 200 नई दुकान खोलने के साथ देसी शराब दुकान में विदेशी बेचने का प्रस्ताव था, जिसे मुख्यमंत्री ने सिरे से खारिज कर दिया था। बाकी प्रस्ताव पर सैद्धांतिक सहमति होने के बाद बुधवार को नीति जारी कर दी गई। इसके तहत बार लायसेंस फीस में 10 प्रतिशत की वृद्धि, बार के लिए एक की जगह दो दुकानों से सम्बद्धता, एमएसपी (मिनीमम सेल प्राइज) और एमआरपी (मैक्सिमम रिटेल प्राइज) का अंतर 10 की जगह 15 प्रतिशत, देसी शराब बोतल के लेबल पर जिले का नाम और देसी शराब की पेटियों का वजन भी चस्पा होगा। शहरों से सटे ग्रामीण क्षेत्रों में होटलों को बार लायसेंस पहली बार देने का निर्णय लिया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में शराब आपूर्ति 45 की जगह अब 40 प्रतिशत होगी। जबकि, शहरी क्षेत्रों में आपूर्ति पांच प्रतिशत बढ़ाकर 60 कर दी गई है।