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नामांकन दाखिले के समय अभ्यर्थी सहित कुल 5 व्यक्ति ही कक्ष में होंगे दाखिल


सतना - भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विधानसभा मैहर के उपनिर्वाचन के घोषणा के साथ ही मैहर के संपूर्ण विधानसभा क्षेत्र में आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील है। मैहर विधानसभा का उपनिर्वाचन लडने वाले अभ्यर्थी 20 जनवरी से सतना जिला मुख्यालय में कलेक्ट्रेट स्थित रिटर्निंग आफीसर मैहर के कक्ष में उपस्थित होकर अपना नाम निर्देशन पत्र दाखिल कर सकेंगे। जिला दण्डाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी संतोष मिश्र द्वारा निर्वाचन की अधिसूचना जारी होने के पश्चात 20 जनवरी से नामांकन स्थल कलेक्ट्रेट परिसर सतना में दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये गये हैं।
भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार रिटर्निंग आफीसर के कक्ष में नांमांकन भरते समय अभ्यर्थी अपने साथ एक प्रस्तावक, एक अभिभाषक सहित केवल चार व्यक्ति अर्थात अभ्यर्थी सहित कुल 5 व्यक्ति ही कक्ष में जा सकेंगे। नामांकन भरने के समय रिटर्निग आफीसर के कार्यालय परिसर की 100 मीटर सीमा क्षेत्र में केवल तीन वाहन ही प्रवेश कर सकेंगे। किसी भी राजनैतिक दल या अभ्यर्थी द्वारा निर्वाचन उद्देश्य से निकाली गई यात्रायें/जुलूस में तीन से अधिक वाहनों को काफिले के रूप में नहीं निकाला जायेगा। वाहनों के उपयोग से पूर्व उसकी लिखित अनुमति विधानसभा क्षेत्र 65 मैहर के रिटर्निंग/सहायक रिटर्निंग आफीसर से प्राप्त करनी होगी और प्राप्त अनुमति की मूलप्रति वाहन की विण्ड स्क्रीन में प्रदर्शित करनी होगी। अनुमति प्राप्त वाहनों से ही प्रचार-प्रसार किया जायेगा अन्य वाहनों से प्रचार प्रसार करना दण्डनीय होगा। वाहनों की अनुमति नामांकन भरने के दिनांक से चुनाव प्रचार समाप्त होने तक ही लागू होगी। जुलूस के दौरान अनुमति प्राप्त वाहनों में जुलूस के दौरान उल्लिखित वाहनों पर संबंधित पार्टी या अभ्यर्थी एक पोस्टर/प्लेकार्ड/बैनर/झण्डा लगा सकेंगे। मतदान दिवस हेतु आबंटित वाहनों पर किसी प्रकार के पोस्टर/प्लेकार्ड/बैनर/झण्डा नहीं लगा सकेंगे। यह आदेश 20 जनवरी 2016 से प्रभावशील होगा। आदेश का उल्लंघन भारतीय दण्डविधान की धारा 188 एवं मोटर व्हीकल एक्ट के तहत दण्डनीय होगा।

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