जबलपुर(ईन्यूज एमपी)- पवई विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के विधायक रहे प्रहलाद लोधी को बड़ी राहत मिली है। गुरुवार को हाईकोर्ट ने तहसीलदार से मारपीट के मामले में भोपाल स्पेशल कोर्ट से मिली दो साल की सजा पर रोक लगा दी है। अब अगली सुनवाई 7 जनवरी को होगी।भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह ने कहा कि हमें दंडादेश पर हाईकोर्ट से स्टे मिला है, ऐसे में विधायक की सदस्यता समाप्त नहीं होती है वो यथावत रहेगा। राकेश सिंह ने कहा, "मप्र विधानसभा ने जिस हड़बड़ी में विधायक की सदस्यता समाप्त की गई थी। इससे पूरे प्रदेश और देश में एक गलत संदेश गया था। कांग्रेस ने विधानसभा अध्यक्ष को एक टूल की तरह इस्तेमाल किया, जिससे विधानसभा में उनका बहुमत बना रहे। जबकि केस में तहसीलदार ने खुद माना था कि मारपीट करने वालों में दो प्रहलाद लोधी थे। इसके बावजूद लोधी को दो साल की सजा मिली और इसके साथ ही उनकी सदस्यता समाप्त कर दी गई थी। भाजपा विधायक रहे प्रह्लाद लोधी की याचिका पर हाईकोर्ट ने बुधवार को सुनवाई पूरी कर ली थी। इसके बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। जबलपुर हाईकोर्ट में लोधी की याचिका पर सुनवाई चल रही थी। जस्टिस वीपीएस चौहान की सिंगल बेंच ने सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रखा था। लोधी ने भोपाल स्पेशल कोर्ट के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। जिसमें उन्हें तहसीलदार से मारपीट के मामले में दो साल की सजा सुनाई गई है। विधानसभा ने सदस्यता खत्म कर दी गई थी भोपाल की स्पेशल कोर्ट के फैसले के बाद विधानसभा सचिवालय ने फैसले की कॉपी मंगाई और कुछ ही देर बाद प्रह्लाद लोधी की सदस्यता खत्म करने की घोषणा कर दी थी। इसके बाद मंगलवार को गजट नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। इससे पवई विधानसभा सीट खाली हो गई है। हालांकि विधानसभा स्पीकर के इस फैसले से प्रदेश में सियासत शुरू हो गई और भाजपा विधायकों का दल मंगलवार को राज्यपाल लालजी टंडन से मिलकर उन्हें ज्ञापन सौंपा था। पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा स्पीकर का फैसला गैर कानूनी है।