भोपाल(ईन्यूज एमपी)- निर्माण कार्य या बेचने के लिए रेत का भंडारण कर चुके लोग और व्यापारियों की मुसीबत बढ़ने वाली है। खनिज विभाग ने नई रेत नीति के नियमों का पालन कराने के लिए सख्ती बरतना शुरू कर दिया है। विभाग ने संभाग स्तर पर 10 उड़नदस्तों का गठन किया है, जो गौण खनिज के अवैध परिवहन और भंडारण की स्थिति में कार्रवाई करेंगे। विभाग ने शनिवार को यह निर्देश जारी किए हैं। उड़नदस्तों में तैनात अफसर जब्ती की कार्रवाई करेंगे और कलेक्टर न्यायालय में प्रकरणों की सुनवाई होगी। प्रदेश में नई रेत नीति लागू हो गई है। इसमें निर्माण स्थल पर 20 घनमीटर से ज्यादा रेत का भंडारण नहीं करने और व्यापारियों द्वारा एक लाख घनमीटर रेत तीन माह में बेचने का प्रावधान है। नीति के तहत अवैध भंडारण पर सख्ती से कार्रवाई का प्रावधान है। अब विभाग ने अवैध भंडारण और परिवहन पर सख्ती से रोक लगाने की कोशिशें शुरू कर दी हैं। इसके तहत हर संभाग में एक उड़नदस्ता गठित किया जा रहा है, जो माह में एक बार क्षेत्र में गश्ती करेगा और अवैध खनन या परिवहन के मामलों में कार्रवाई करेगा। उड़नदस्ते उप संचालक और क्षेत्रीय प्रमुख के नेतृत्व में काम करेंगे। उड़नदस्तों को शासन को निरीक्षण रिपोर्ट भेजनी होगी।